घुमंतू आयोग के उपाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा


राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतू आयोग के उपाध्यक्ष चतराराम देशबंधु के विरुद्ध धार्मिक भावना आहत करने को लेकर एक मामला चित्तौडगढ़ जिले के कपासन पुलिस थाने में दर्ज हुआ।

परिवादी एएसआई विक्रम सिंह की रिपोर्ट के अनुसार कपासन निवासी राधेश्याम वैष्णव पुत्र मांगीलाल एवं उनके अन्य साथी गणों ने थाना कपासन में एक परिवाद सीडी के साथ पेश किया। प्रस्तुत परिवाद के अनुसार चतराराम देशबंधु जिन्हें राजस्थान सरकार की ओर से राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने कपासन थाना अंतर्गत मेवदा कॉलोनी में 18 अप्रेल 2023 दोपहर में महापंचायत की आम सभा को संबोधित करते हुए विद्वेष पूर्ण आशय से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं एवं विश्वास को आहत किया है, जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा की है । चतराराम देशबंधु की उक्त अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार चतराराम ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने की अभद्र टिप्पणी स्वेच्छा पूर्वक की है। कपासन पुलिस ने परिवाद एवं सीडी के आधार पर चतराराम देशबंधु के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच थानाधिकारी कपासन गजेंद्र सिंह कर रहे है।



source https://www.patrika.com/bhilwara-news/case-against-vice-president-of-nomadic-commission-8204230/

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