इन्दिरा रसोई में फर्जीवाड़ा, संचालक से छीनी रसोई, लगाया एक लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा @ पत्रिका. गुलाबपुरा नगर पालिका में संचालित इन्दिरा रसोई नंबर 83 की जांच में खामियां पाई गई। एक नवम्बर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक दोपहर व रात के भोजन के जारी कूपनों में से रसोई संचालक संस्था सर्व सेवा संस्थान का फर्जीवाड़ा सामने आया। संस्थान ने फोटो से फोटो खींचकर फर्जी कूपन जारी किए। सरकार ने संचालक संस्थान पर एक लाख रुपए की पेनल्टी लगाते हुए उसे काली सूची में डाल दिया।

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स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार शर्मा के आदेशानुसार संस्थान से राशि की वसूली निदेशालय स्तर से ऑनलाइन जनरेट बकाया बिल या जिला कलक्टर की ओर से पीडीआर एक्ट के तहत की जाएगी। रसोई में अनियमितता मिलने पर संस्था का अनुबन्ध भी तुरन्त निरस्त कर दिया है। नई संस्था का चयन 15 दिन में किया जाएगा। तब तक रसोई का संचालन नगरपालिका गुलाबपुरा करेगी। आदेश के अनुसार, संस्थान को अग्रिम दिए 50 हजार अब तक किए व्यय में समायोजन कर शेष राशि वसूली जाएगी।

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source https://www.patrika.com/bhilwara-news/operator-fined-for-forgery-in-bhilwara-s-indra-rasoi-8105634/

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