फैक्ट्री के बाहर कचरा डाला तो लगेगा 5 हजार जुर्माना

भीलवाड़ा. औद्योगिक क्षेत्र में फैल रहे कचरे के निस्तारण के लिए रीको ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो जगह चुनी। चयनित जगह कचरा नहीं डालने व फैक्ट्री के बाहर कचरा डालने पर फैक्ट्री मालिक पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं एनजीटी कम से कम 25 हजार रुपए जुर्माना लगा सकता है।

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रीको के अतिरिक्त महाप्रबन्धक पीआर मीणा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेन्टर हमीरगढ में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ठोस औद्योगिक अपशिष्ट (नॉन हजारडर्स) के निस्तारण के लिए ग्रोथ सेन्टर हमीरगढ में 132 केवी जीएसएस के पास आरक्षित भूमि के पीछे 4220.45 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की है।

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औद्योगिक क्षेत्र बिलिया प्रथम, द्वितीय तृतीय, चतुर्थ चरण, बिलिया विस्तार व औद्योगिक सम्पदा में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ठोस कचरे के निस्तारण के लिए औद्योगिक क्षेत्र बिलिया प्रथम व द्वितीय चरण में 33 केवी जीएसएस के पास भूखण्ड संख्या 155 के सामने भूमि में से 2178.72 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है। औद्योगिक इकाइयों के सामने कचरा डालने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कचरा निस्तारण के अलावा ठोस अपशिष्ट (नॉन हजारडर्स) के प्रबन्धन के लिए स्थानीय औद्योगिक संघ को एसपीवी का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं।



source https://www.patrika.com/bhilwara-news/5000-fine-will-be-imposed-if-garbage-is-dumped-outside-the-factory-7928021/

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