मनमाना किराया वसूला तो डीटीओ करेगा कार्रवाई


भीलवाड़ा। प्रदेश में कोरोना संकट काल में एंबुलेन्स संचालकों द्वारा अधिक किराया लेने की शिकायत पाये जाने पर एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का लाइसेंस निलंबित होंगे।


जिला परिवहन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परिवहन मुख्यालय ने इस संदर्भ मेंं नई गाइड लाइन जारी की है। कोविड मरीजों एवं शवों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सेनेटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 अतिरिक्त देय होगा। दस किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए एम्बुलेंस तथा शव वाहनों को दोनों तरफ का किराया देय होगा क्योंकि ये वाहन वापसी यात्रा में सामान्यत: उपयोग नहीं लिये जा सकते है।

किसी भी वाहन का रात्रि को अतिरिक्त किराया नहीं लिया जा सकेगा तथा इस संबंध में शिकायत जिला परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा में स्थापित नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 01482-294414 पर एवं ईमेल के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती हैं।

केन्द्र सरकार ने आवंटित लिक्वीड मेडिकल ऑक्सीजन को पश्चिम बंगाल, गुजरात व उडीसा राज्य से लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था का कार्य भी राज्य स्तर पर परिवहन विभाग को आवंटित किया गया है


परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस का किराया व संचालकों की मनमानी रोकने के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष शुरू किया। मंगलवार को मरीजों व शवों को गांवों, शहर एवं कस्बों से लाने ले जाने के लिए एंबुलेंस संचालकों द्वारा मन चाहा किराया वसूले जाने की शिकायत मिली। जिस पर सख्त रूख अपनाते हुए राज्य स्तर से परिवहन विभााग द्वारा एम्बुलेन्स का किराया किलोमीटर अनुसार तय कर दिया गया है। निर्धारित से अधिक किराया लेने पर वाहन मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
रात्रि को अतिरिक्त किराया नहीं लिया जा सकेगा



source https://www.patrika.com/bhilwara-news/dto-will-take-action-if-the-arbitrary-rent-is-charged-6864221/

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