अफीम तस्कर पांच साल सींखचों के पीछे


भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने बुधवार को सुनाए फैसले मेें डोडा तस्करी के आरोपित को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पचास हजार रुपए का जुर्माना तय किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आबकारी निरीक्षक वृत्त गंगापुर पंचाराम मय टीम 17 जुलाई 2016 को भीलवाड़ा-राजसमंद हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति बोरा लेकर आता हुआ दिखाई दिया। आबकारी टीम ने उसे रूकने को कहा, इस पर वह पैदल ही भागे छूटा। इसी दौरान राजसमंद की आबकारी टीम भी आ गई और जाप्ते ने घेरा बंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया।

गंगापुर आबकारी टीम ने उसके बोरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बोरे से 15 किलो ग्राम का डोडा चूरा बरामद हुआ। आरोपित करेड़ा का मोटा का खेड़ा निवासी लादू लाल पुत्र भैरूलाल लुहार को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आबकारी ने बाद मे आरोपित के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) में चालान पेश किया।

प्रकरण की ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने आरोपित के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए११ गवाह व २५ दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। विशिष्ट न्यायालय ने बुधवार को सुनाए फैसले में आरोपित को दोषी मानते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।



source https://www.patrika.com/bhilwara-news/opium-smuggler-five-years-behind-jail-6713388/

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