प्रत्येक व्यक्ति को संक्रमित मान कर चलें तभी रह पाएंगे सुरक्षित
भीलवाड़ा
प्रत्येक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, ऐसा मानकर सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ ही सेनेटाइजर व मास्क के उपयोग के पश्चात ही अपने प्रतिष्ठान में उसे प्रवेश दें। इस प्रकार आप स्वयं को एवं अपने परिवार को संक्रमित होने से बचा सकेंगे। साथ ही अपने ग्राहकों में संक्रमण के प्रसार को रोकने मे मदद मिलेगी।” यह बात जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में शहर के विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह बात कही। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति चंद्रा, एडीएम श्री राकेश कुमार व एनके राजोरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर ने कहा कि दुकानदारों के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। अपने प्रतिष्ठान के भीतर गाइडलाइन की पालना करवाना दुकानदार स्वयं की जिम्मेदारी है। उल्लंघन होने पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। लगातार उल्लंघन पर दुकान सीज भी की जा सकती है। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने जुर्माने की राशि के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य आमजन की सुरक्षा है, जुर्माना वसूलना नहीं। लेकिन किसी की लापरवाही से आमजन के स्वास्थ्य को खतरा पैदा नही होने दिया जाएगा।
भीलवाड़ा माडल की प्रतिष्ठा बरकरार रहे
जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति चंद्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम की दृष्टि से प्रसिद्ध भीलवाड़ा माॅडल की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं होने देना है। संक्रमण को लेकर शहरवासी थोड़े लापरवाह हो गये हैं। व्यापारियों को चाहिए कि बिना मास्क दिखने वालों को टोकें जरूर और अपने प्रतिष्ठानों पर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। जहां तक संभव हो नकद लेन-देन से बचें और आॅनलाइन ट्रांजेक्शन पर ज्यादा जोर दें।
सुझावों पर विचार के पश्चात होगा निर्णय
बैठक में विभिन्न संगठनों की ओर से रविवार को बाजारों को पूर्णतया बंद रखने का सुझाव आया। प्रतिष्ठान खुलने का समय भी कमकर सांयकाल 7 बजे तक करने की बात सामने आई। चैपाटी पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने, केन के माध्यम से ठंडे की बजाय सामान्य पानी की सप्लाई करवाने, पेट्रोल पम्प पर न्यूनतम 50 या 100 रूपए का ईंधन भरवाने जैसे सुझाव रखे गए। जिला कलक्टर ने सभी सुझावों पर विचार-विमर्श के पश्चात उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
सीएमएचओ ने बताई गाइडलाइन
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. मुश्ताक खान ने सैलून में रखी जाने वाली सावधानियों की गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सभी व्यापारी अपने-अपने व्यापार की प्रकृति के अनुसार फेरबदल करते हुए सुरक्षा मानक अपनाएं। उन्होने बताया कि सरकार ने सैलून में मास्क पहन कर प्रवेश करने, प्रवेश से पूर्व स्वयं व ग्राहक के हाथ धुलवाने या सेनेटाइज करने, कुर्सियों के बीच एक फुट की दूरी रखने, अखबार-मेग्जीन नहीं रखने, डिस्पोजेबल सामग्री उपयोग में लेने, बार-बार छूने वाली जगह को विसंक्रमित करने जैसे निर्देश दिए हैं। इनकी पालना अनिवार्य हैं। अन्य दुकानों में भी इसी प्रकार सुरक्षा उपाय अपनाएं जाने चाहिए।
इनके प्रतिनिधि रहे उपस्थित
बैठक में हालेसेल किराणा व्यापार संघ, कृषि खाद्यान्न व्यापार संघ, सर्राफा व्यापार एसोसिएशन, प्लाईवुड व टिम्बर समिति, चाय विक्रेता संस्थान, इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन, क्लाॅथ मर्चेंट एसोसिएशन, हैंडलूम एसोसिएशन, मोटर पार्ट्स डीलर, टेंट डीलर्स, इन्वेटर्स बैटरी डीलर एसोसिएशन, हार्डेवेयर एसोसिएशन, आॅटोमोबाइल एंड मशीनरी डीलर एसोसिएशन, बाई-व्हीलर्स आॅटो पार्ट्स एसोसिएशन, आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन, राजीव गांधी मार्केट एसोसिएशन, पेट्रोलियम सोसाइटी, इंदिरा मार्केट, कलेक्ट्री चैराहा व्यापार एसोसिएशन, नेताजी सुभाष मार्केट, शहीद चैक व्यापार मंडल, भीलवाड़ा जिला व्यापार महासंघ, रिटेल पान मर्चेंट, भीलवाड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आलू सब्जी आढ़तिया संघ, जिला लघु उद्योग संघ, राजस्थान निवार मेन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन, रिलायंस मार्केट, जिला कैमिस्ट एसोसिएशन, आॅप्टीकल एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
source https://www.patrika.com/bhilwara-news/treat-everyone-as-infected-and-will-only-be-safe-in-bhilwara-6303304/
Comments
Post a Comment